कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई सजा
Shamli News - कोर्ट ने चोरी सहित दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1998 में शामली कोतवाली पर झिंझाना के मोहल्ला ताड़वाला निवासी पप्पन के विरूद

कोर्ट ने चोरी सहित दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1998 में शामली कोतवाली पर झिंझाना के मोहल्ला ताड़वाला निवासी पप्पन के विरूद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हुआ था। मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2007 में शामली कोतवाली पर गांव करमूखेड़ी निवासी मुस्तफा के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे कोर्ट ने दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि व 1200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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