राणा सांगा केस में अदालत में होगी पुन: सुनवाई
Agra News - राणा सांगा केस में सत्र न्यायालय ने आदेश दिया है कि अवर न्यायालय पक्षगण के अधिवक्ताओं को पुन: सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करे। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने सांसद रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को...

राणा सांगा केस में प्रस्तुत रिवीजन में सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद आदेश दिया है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने अवर न्यायालय को आदेश दिया कि वे इस आदेश में वर्णित प्रेक्षणों एवं बिंदुओं पर पक्षगण के अधिवक्ताओं को पुन: सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें। एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने अदालत में 24 मार्च को सिविल मामला प्रस्तुत किया था। इसमें सांसद रामजीलाल सुमन के साथ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रतिवादी बनाया था। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद विधिक रूप से पोषणीय न होने पर अवर न्यायालय ने दस अप्रैल को खारिज कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध्र नौ मई को सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर, नरेश सिकरवार, एसपी सिंह सिकरवार ने तर्क देते हुए कई नजीरों का हवाला दिया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि अवर न्यायालय को यह भी देखना आवश्यक था कि क्या प्रश्नगत प्रकरण में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है या नहीं। इस संबंध में अवर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। सत्र न्यायालय ने आदेश दिया कि संबंधित अदालत को इस आशय से प्रति प्रेषित की जाए कि वे इस आदेश में वर्णित बिंदुओं को पुन: सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करें।
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