कटिहार : बारसोई पुलिस ने रोका बाल विवाह
बारसोई निज प्रतिनिधि बारसोई पुलिस ने रोका बाल विवाह एक नाबालिक लड़की की

बारसोई निज प्रतिनिधि बारसोई पुलिस ने रोका बाल विवाह एक नाबालिक लड़की की शादी होते हुए पदाधिकारी और स्वयं सेवी संस्था ने समाज के व्यक्ति की मदद से उसे रोका। बता दें कि बारसोई की एक नाबालिक लड़की की शादी हो रही थी जिसे स्वयं सेवी संस्था के द्वारा रोका गया ।वह इस संबंध में लड़की के पिता ने कहा की मुझे जानकारी नहीं थी की जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष की नहीं होती है तो वह बालिक नहीं होती है ।और नाबालिक लड़की की शादी करना कानून अपराध है।उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। सूचना मिलते ही बारसोई सब इंस्पेक्टर जेवा नियाज अपने दलबल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर परिजन से मिलकर बाल विवाह को रोका । उन्होंने कहा कि एक लड़की जो खुद बच्ची है। अगर उसको बच्चा होता है तो वह जवान होने से पहले ही बुढ़िया हो जाएगी। जिससे उसे तरह-तरह की बीमारियां घेर लेगी और बहुत जल्दी काल के गाल में समा जाएगी। जिस लड़के से शादी हो रही थी उसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। लोगों को सचेत करते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत आप सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं लड़का पक्ष को भी इस संबंध में जानकारी दी गई तो वे लोग आधे रास्त से ही बारात वापस ले गए। इस अवसर पर बारसोई थाना के सब इंस्पेक्टर जेवा नियाज, बारसोई अंचल के आर ओ संजीव कुमार, मोहम्मद मेराज आलम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद फैजान इत्यादि व्यक्ति प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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