दस वर्ष बाद भी नहीं हटा तालाब से अतिक्रमण
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में तालाब के भूखंड पर निर्माण किया गया है, जबकि शासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। ग्रामवासी अमर निवास पिछले दस वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 2025 को आदेश दिया...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। तालाब, चकमार्ग, घूर गड्ढा व खलिहान से अतिक्रमण हटवाने का शासन का सख्त निर्देश है लेकिन यहां तो सरकार के आदेशों की खिल्ली उड़ रही है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के मीरपुर मंशा में तालाब भूखंड पर मकान का निर्माण किया गया है। ग्रामवासी अमर निवास तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए बीते दस वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अतिक्रमण नहीं हट सका। शिकायतकर्ता अमर निवास ने बताया कि तालाब संख्या 375, 375 व 146 राजस्व अभिलेखों में तालाब खाते में दर्ज है। इस तालाब भूखंड पर गांव के दबंगों ने मकान का निर्माण कर कब्जा कर लिया है।
शिकायत पर सात जून 2016 को राजस्व अधिकारियों की टीम पैमाइश करने गई थी लेकिन अतिक्रमण करने वालों ने टीम को खदेड़ दिया। मामले में अधिकारियों की उदासीनता से पीड़ित अमर निवास ने हाईकार्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने 22 जनवरी 2025 को आदेश निर्गत कर प्रकरण को 90 दिन में निस्तारित करने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक तालाब की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के संबंध में शिकायतकर्ता ने गत एक मई को मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी, जिसमें जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने एसडीएम अकबरपुर को 29 मई के पहले प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश दिया है।
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