सी रविचंद्रन बनाम जस्टिस एएम भट्टाचार्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में फैसला दिया था। तब कहा गया था कि अगर मामला हाईकोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत का होता है, तो उस हाईकोर्ट के सीजेआई जांच के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करते हैं।
सूत्रों के अनुसार, शेखर यादव प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के समक्ष पेश हुए और इस दौरान उनसे दिए गए बयानों पर अपना पक्ष रखने को कहा गया।
न्यायमूर्ति मनमोहन (61) दिवंगत जगमोहन के बेटे हैं। जगमोहन नौकरशाह थे और बाद में राजनीति में आ गए थे। जगमोहन ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अपनी सेवायें दी थी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करने वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश खन्ना के अलावा न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति ए एस ओका शामिल हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, और उनका कार्यकाल छह महीने से थोड़ा अधिक होगा। वह 65 वर्ष की आयु के होने पर 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे।
याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र के लिए एक समय सीमा तय की जाए।
इस बीच, प्रधान न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने को लेकर केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ जानकारियां मिली हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दो नए जजों की नाम की अधिसूचना जारी कर दी है। इन जजों द्वारा शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित 34 जजों की संख्या पूरी हो जायेगी।
जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। 16 अगस्त को वर्तमान चीफ जस्टिस वैद्यनाथन रिटायर हो रहे हैं।