अप्रैल से जून तक वर्तमान वर्ष की वसूली पर 5 प्रतिशत की छुट
मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंगधारियों को अप्रैल से जून तक टैक्स भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट मिल रही है। जुलाई से सितंबर तक कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। अक्टूबर से विलंब शुल्क लागू होगा। सभी...

मोतिहारी, नप्रि। नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंगधारियों को टैक्स भुगतान का बेहतर अवसर है। अप्रैल से जून माह तक वर्त्तमान वर्ष की वसूली पर 5 प्रतिशत की छुट मिल रही है। वहीं, जुलाई से सितम्बर माह तक किसी भी प्रकार की छुट व विलंब शुल्क नहीं ली जाती है। माह अक्टूबर से 1.5 प्रतिशत प्रति माह विलंब शुल्क के साथ होल्डिंग टैक्स की राशि वसूल की जायेगी। नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि अपराह्न 3 से 5 बजे तक कार्यालय में सभी कर संग्राहकों की उपस्थिति सुनश्चिति की गयी है। उक्त समय में होल्डिंगधारी अपना होल्डिंग कर कार्यालय में भी जमा करा सकते हैं। वत्तिीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए रसीद बही नर्गित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वैसे व्यवसायी जो अपने व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस नहीं लिये हैं। वह अविलंब निगम कार्यालय से ट्रेड लाइसेंस लेना सुनश्चिति करें। अन्यथा जांच के क्रम में वैसे व्यवसायियों को जो बिना अनुज्ञप्ति का व्यवसाय कर रहे हैं। उनको नोटिस नर्गित की जायेगी।
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