यूपी में शिक्षकों का ऑफलाइन-ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगा तबादला, आदेश जारी
यूपी के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से तबादले होंगे। इसके लिए आदेश जारी हो गया है। ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया 27 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से तबादले होंगे। शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। शिक्षक एनआईसी की ओर से विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। लेकिन, शासनादेश जारी होने की तिथि यानि सात जून तक स्थानान्तरण के जितने ऑफलाइन प्रकरण शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हो चुके हैं, उनके परीक्षण के बाद विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार जारी किया जाएगा। ऑनलाइन स्थानान्तरण की कार्यवाही 27 जून तक पूरी की जाएगी।
प्रतिबंध यह है कि आठ महत्वाकांक्षी जिलों (सोनभद्र, चन्दौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट व सिद्धार्थनगर) का कोई शिक्षक दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा। पारस्परिक स्थानान्तरण की स्थिति में अन्य जिले में स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकेगा। जिलेवार, विद्यालयवार, विषयवार और आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तबादले के लिए प्रधानाचार्य और अध्यापक प्रदर्शित रिक्तियों में से वरीयता क्रम में पांच रिक्त स्थानों का चयन विद्यालयवार कर सकते हैं।

अध्यापक ने जिस विषय के पद के प्रति स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया है वह पद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचित/विज्ञापित नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। जिस पद के प्रति स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया गया है वह पद निर्धारित जनशक्ति के अधीन एवं रिक्त होना चाहिए तथा उस विषय में मानक के अनुसार छात्र संख्या उपलब्ध होनी चाहिए। संस्था प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पारस्परिक स्थानान्तरण को वरीयता दी जाएगी। कॉलेज में कार्यरत प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में अलग-अलग कार्यरत कुल पदों के सापेक्ष 20 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के आवेदन पत्र स्थानान्तरण के लिए अग्रसारित नहीं किए जा सकेंगे।
गुणांक के आधार पर होगा तबादला
स्थानान्तरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले प्रधानाचार्यों व अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जाएगा। सशस्त्र बलों में कार्यरत कार्मिकों के पति-पत्नी, गंभीर रूप से बीमार, 58 साल पूरे कर चुके और अलग-अलग जिलों में सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को 100-100 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार अन्य गुणांक तय किए गए हैं।