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किराएदार ने ही बेच दी वक्फ प्रॉपर्टी; दिल्ली हाईकोर्ट ने बोर्ड, MCD और पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली में एक किराएदार की ओर से ही वक्फ संपत्ति बेच दिए जाने की घटना सामने आई है। इसे लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड एवं अन्य से जवाब मांगा है।

Krishna Bihari Singh एएनआई, नई दिल्लीTue, 29 April 2025 04:45 PM
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किराएदार ने ही बेच दी वक्फ प्रॉपर्टी; दिल्ली हाईकोर्ट ने बोर्ड, MCD और पुलिस से मांगा जवाब

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक किराएदार की ओर से वक्फ संपत्ति बेचे जाने की घटना सामने आई है। इस वाकए पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड एवं अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड, एमसीडी, विक्रेता और शाहदरा स्थित संपत्ति के खरीदार को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दी है जिसमें दोषियों पर ऐक्शन की मांग की गई है।

अदालत ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड, एमसीडी, विक्रेता और शाहदरा स्थित संपत्ति के खरीदार से याचिका पर दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब 14 मई को होगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस, एमसीडी और अन्य विभागों ने अदालत को भरोसा दिया कि वे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। यह याचिका मस्जिद पराव वाली की प्रबंधन समिति की ओर से अधिवक्ता वजीह शफीक के जरिए दाखिल कराई गई है।

मस्जिद पराव वाली की प्रबंधन समिति ने शाहदरा के वेस्ट रोहताश नगर स्थित मेन बाबरपुर रोड पर लगभग 118 वर्ग गज की प्रॉपर्टी की अवैध बिक्री पर अदालत से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। यह भी कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी की अवैध बिक्री और खरीद के बारे में जानने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 13 जनवरी को शाहदरा के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) से मिलकर इस तथ्य को उनके संज्ञान में लाया था।

याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 14 जनवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड और एसएचओ को एक लिखित शिकायत भी दी थी। साथ ही 16 जनवरी को एमसीडी को भी बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह भी कहा गया है कि विचाराधीन संपत्ति को प्रबंध समिति की ओर से मेसर्स दयाल सिंह इंद्रजीत सिंह को किराए पर दिया गया था।