हत्या में एक को आजीवन व पांच आरोपी को 7 वर्ष के कारावास
दलसिंहसराय व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अन्य पांच आरोपियों को 7 साल की सजा और...

दलसिंहसराय व्यवहार न्यायालय के एडीजे ने सुनाया फैसला प्रत्येक दोषी को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
दलसिंहसराय, निज संवाददाता। दलसिंहसराय व्यवहार न्यायालय के एडीजे शशिकांत राय ने बुधवार को हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुये आरोपी शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया। मामले में अन्य पांच आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इनमें अरविंद कुमार चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी, बमबम चौधरी, रमन कुमार चौधरी एवं संजय कुमार चौधरी शामिल हैं। सभी छह आरोपी विद्यापतिनगर थाने के शेरपुर के रहनेवाले हैं। एडीजे कोर्ट ने गत 16 अप्रैल को शुभम उर्फ कार बाबू को आईपीसी की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। जबकि बांकी पांच आरोपियों को आईपीसी की धारा 115 (2) में कोर्ट ने दोषी पाया था।
कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुये एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि शुभम उर्फ कार बाबू को एडीजे कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं 27 आर्म्स एक्ट में 14 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि दोषसिद्ध अन्य पांच आरोपियों को आईपीसी की धारा 115(2) में एडीजे कोर्ट ने 7-7 वर्ष की सजा एवं प्रत्येक को 50-50 जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1-1माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया। न्यायालय ने जुर्माना की राशि मे से 90 प्रतिशत राशि मृतक के आश्रित को देने का आदेश दिया। एपीपी श्री सिंहा ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 257 के तहत मृतक के आश्रित को दो लाख रुपये दिया जायेगा। हत्या मामले में नामजद गोलू चौधरी का अलग ट्रायल चलने की बात बताई है।
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