चुनाव को लेकर आवश्यक निर्देश जारी
सहरसा में 3 मई को जिला विधि वेत्ता संघ के चुनाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र लाने के लिए कहा गया है, जिसमें बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र, जिला विधि...

सहरसा, विधि संवाददाता। 3 मई को होने वाले जिला विधि वेत्ता संघ कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव को लेकर चुनाव कमेटी के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने मतदाताओं के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया है। अधिवक्ता मतदाताओं को सूचित करते हुए कहा है कि मतदान में भाग लेने के लिए पहचान पत्र के तौर पर बिहार स्टेट बर काउंसिल पटना द्वारा निर्गत पहचान पत्र, जिला विधि वेत्ता संघ सहरसा द्वारा निर्गत पहचान पत्र एवं बिहार स्टेट बर काउंसिल पटना द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा । इन तीन प्रमाण पत्र में से कोई एक पहचान पत्र का उपयोग मतदाता कर सकते हैं ।
साथ ही मतदाताओं को अपने साथ मोबाइल लेकर आने की पाबंदी लगाई गई है । कमेटी ने यह कहा है कि भूलवश मोबाइल लेकर आने पर किसी नजदीकी को सौंप देंगे अथवा मोबाइल को 100 हस्ताक्षरित कर निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष जमा कर देंगे । चुनाव कमेटी ने इस बार चुनाव में मतदान की प्रक्रिया के लिए मत पत्र पर स्केच अथवा मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया है । निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मोहर और इंक पेड प्रत्येक मतदान टेबल पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसका इस्तेमाल मतदान में करना होगा तथा किसी मतदाता द्वारा मोहर के अलावे अन्य सामग्री इस्तेमाल करने पर उनका मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया जाएगा । मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 तक चलेगी इसी दौरान एक घंटे का इंटरवल रहेगा । एकल पद के लिए शाम के बाद काउंटिंग शुरू कर दिया जाएगा एवं अन्य पदों का काउंटिंग मई को होगा ।
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