भड़काऊ भाषण और निजी परिवाद मामले में नहीं हुई सुनवाई
Muzaffar-nagar News - मुजफ्फरनगर में नंगला मंदौड़ पंचायत मामले में भड़काऊ भाषण देने और निजी परिवाद के मामलों में गवाहों और आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। पूर्व विधायक उमेश...

मुजफ्फरनगर। नंगला मंदौड़ में हुई पंचायत के मामले में भड़काऊ भाषण देने व निजी परिवाद के मामले में कोर्ट में गवाहों व आरोपियों के पेश न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों मामलों में एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि नियत की है। 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगला मंदौड़ के मैदान में पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस की तरफ से भड़काऊ भाषण के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदू, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन, मिंटू, योगेश, सचिन, बिट्टु सिखेड़ा, शिव कुमार, वीरेन्द्र प्रमुख समेत 14 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में वीरेन्द्र प्रमुख की मौत हो चुकी है, जबकि आरोपी शिवकुमार की फाइल अलग कर दी गई थी। वहीं निजी परिवाद के मामले में सांसद हरेन्द्र मलिक, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 21 के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को गवाहों व आरोपियों के न आने से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि नियत की है।
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पूर्व विधायक की तरफ से दी हाजिरी माफी
मन्सूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर में एक युवक की हत्या के बाद गांव में पहुंचे भाजपा नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें भजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत चार को नामजद किया था। मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम देवेन्द्र फौजदार की कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने कोर्ट में मंगलवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व विधायक उमेश मलिक की तरफ से हाजिरी माफी दी गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 मई की तिथि नियत की है।
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