Strict Penalty for Unauthorized Coolers in CSA University Hostels हॉस्टल में लगाया कूलर तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना, Kanpur Hindi News - Hindustan
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हॉस्टल में लगाया कूलर तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

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Newswrap हिन्दुस्तान, कानपुरWed, 30 April 2025 06:16 PM
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हॉस्टल में लगाया कूलर तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

कानपुर। हॉस्टल में बिना अनुमति के कूलर लगाया तो 10 हजार रुपये का न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि उस कूलर को भी जब्त कर लिया जाएगा। यह फरमान चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. मुनीश कुमार ने जारी किया। उन्होंने सभी वार्डेन को आदेश 8 मई तक हॉस्टल का निरीक्षण कर ऐसे छात्र-छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। हालांकि, विवि प्रशासन छात्रों को छोटा कूलर रखने की अनुमति देता है। इसके लिए छात्र-छात्राओं को 5000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा और वह एक मार्च से 15 नवंबर तक कूलर लगा सकेंगे। गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, गर्मी पिछले कई वर्षों का रिकार्ड तोड़ सकती है। इस गर्मी से बचने के लिए अगर सीएसए विवि के हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं ने बिना अनुमति कूलर लगाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इसको लेकर विवि के अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) डॉ. मुनीश कुमार ने सभी हॉस्टल को नोटिस जारी किया। बिना अनुमति कूलर चलता मिलने पर छात्र अगर तुरंत जुर्माना देता है तो उसे सिर्फ 5000 रुपये जमा करना होगा। इससे पहले डीएसडब्ल्यू ने शेखर और वरुणा हॉस्टल का निरीक्षण किया था, जिसमें उन्हें बिना अनुमति कई कूलर चलते मिले थे। जिसके बाद विवि प्रशासन ने पांच मई तक कूलर रखने की अनुमति के लिए छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया। विवि प्रशासन ने सभी हॉस्टल के बाहर यह नोटिस चस्पा कर दिया है।

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