Supreme Court Directs States to Ensure Safe Sidewalks for Pedestrians पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करें सभी राज्य : शीर्ष कोर्ट, Delhi Hindi News - Hindustan
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पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करें सभी राज्य : शीर्ष कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि फुटपाथ की कमी से दुर्घटनाएँ होती हैं और दिव्यांग व्यक्तियों...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 14 May 2025 08:21 PM
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पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करें सभी राज्य : शीर्ष कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ सुनिश्चित करने को दिशानिर्देश तैयार करने का बुधवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि फुटपाथ के अभाव में पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनके साथ दुर्घटना होने की आशंका होती है। इसने कहा कि नागरिकों के लिए उचित फुटपाथ का होना जरूरी है। ये ऐसे होने चाहिए कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और इन पर से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। पीठ ने केंद्र को पैदल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने दिशानिर्देश दो महीने के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

अदालत ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए केंद्र को छह महीने का समय दिया तथा स्पष्ट किया कि इससे अधिक समय नहीं दिया जाएगा। अदालत में दायर एक याचिका में पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। याचिका में उचित फुटपाथ की कमी और पैदल मार्गों पर अतिक्रमण के मुद्दों पर जोर दिया गया।

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