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शराबबंदी कानून में जब्त SUV का यूज करने लगे थानाध्यक्ष, कार मालिक ने ठोका केस; अब भरना होगा जुर्माना

  • इस वाहन को जब्त करने के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष पिंटू कुमार इसका निजी उपयोग करने लगे। उक्त वाहन में जीपीएस लगा हुआ है। जब इसका पता वाहन मालिक हर्ष अग्रवाल को चला तो वे पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, पटनाFri, 7 Feb 2025 08:41 AM
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शराबबंदी कानून में जब्त SUV का यूज करने लगे थानाध्यक्ष, कार मालिक ने ठोका केस; अब भरना होगा जुर्माना

गोपालगंज जिले के जादोपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष को एक एसयूवी 700 कार जब्त कर निजी कार्य में इस्तेमाल करना काफी महंगा पड़ गया। उच्च न्यायालय ने उक्त मामलें में संज्ञान लेते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। केस के आईओ व सूचना देने वाले पुलिस कर्मी पर भी कार्रवाई की गई है।

शिकायत कर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि जादोपुर थाने की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत 25 सितंबर 24 को एक एसयूवी 700 काली रंग की कार थानाक्षेत्र के कररिया गांव के समीप से शराबबंदी कानून के तहत जब्त की थी। इस वाहन को जब्त करने के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष पिंटू कुमार इसका निजी उपयोग करने लगे।

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उक्त वाहन में जीपीएस लगा हुआ है। जब इसका पता वाहन मालिक हर्ष अग्रवाल को चला तो वे पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी व सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 6 फरवरी को तत्कालीन थानाध्यक्ष पिंटू कुमार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया ।

न्यायालय ने बिहार सरकार को जुर्माने की राशि वसूल कर वाहन मालिक को देने का आदेश दिया है। विभागीय कार्रवाई करने तथा उनके वेतन से जुर्माना की राशि वसूलने का भी निर्देश दिया ।

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