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बिना जुर्माना स्टाम्प वादों से मिलेगा छुटकारा, नहीं देना पड़ेगा अर्थदंड, क्या है योगी सरकार की समाधान योजना

  • योगी सरकार स्टाम्प वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना लेकर आयी है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी पक्षकार स्टाम्प की धनराशि जमाकर अर्थदंड आदि जुर्माने से बचाव का लाभ उठा सकेगा।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 23 Dec 2024 10:28 PM
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बिना जुर्माना स्टाम्प वादों से मिलेगा छुटकारा, नहीं देना पड़ेगा अर्थदंड, क्या है योगी सरकार की समाधान योजना

योगी सरकार स्टाम्प वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना लेकर आयी है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी पक्षकार स्टाम्प की धनराशि जमाकर अर्थदंड आदि जुर्माने से बचाव का लाभ उठा सकेगा। स्टाम्पवाद समाधान योजना के तहत स्टाम्प वादों के मामले में लोग बिना अर्थ दण्ड और जुर्माना दिए मुकदमों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए वे नियमानुसार स्टाम्प का पैसा जमा कर मामले को रफादफा कर सकते हैं।

प्रदेश के अलग-अलग न्यायालयों में स्टाम्प के कुल 53,631 मामले लंबित हैं। इस योजना से लंबित स्टाम्प वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। साथ ही सरकार को स्टाम्प की मूल धनराशि भी समय से मिलेगी। वहीं, पक्षकारों को भी देरी के चलते बढ़ने वाले ब्याज के भुगतान से मुक्ति मिलेगी। समाधान योजना के तहत स्टाम्प का शुल्क जमा करने के बाद न्यायलय की तरफ से निस्तारण का आदेश जारी हो जाएगा और पक्षकारों को मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा।

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लंबित हैं 50 हजार से ज्यादा राजस्व मामले

प्रदेश के मण्डलीय, राजस्व न्यायलय में 4,553 मामले लंबित है। वहीं जिलाधिकारी राजस्व न्यायलय में 8,169 मामले, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), राजस्व न्यायलय में 17,643 मामले, सहायक आयुक्त स्टाम्प, राज्य न्यायालय में 22,731 मामले और मा. सी.सी.आर.ए., प्रयागराज में 535 मामले लंबित हैं।

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