Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP Allahabad High Court on Prayagraj Traffic Management after Lawyers Dispute During CM Yogi Adityanath Fleet

प्रयागराज में बैरिकेडिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज, कहा- शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। आरोप है कि प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट के लिए हिन्दू हॉस्टल चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को रोका गया था।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, प्रयागराजFri, 7 Feb 2025 10:16 AM
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प्रयागराज में बैरिकेडिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज, कहा- शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है। आरोप है कि प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट के लिए हिन्दू हॉस्टल चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को रोका गया था। वकीलों ने न्यायालय आने के लिए रास्ता देने की मांग की तो उनके साथ पुलिस ने मारपीट की। घटना पर हाईकोर्ट बार की आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल है। जगह-जगह बैरिकेडिंग पर भी सवाल उठाया।

कोर्ट ने मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, डीएम प्रयागराज, मेलाधिकारी, डीसीपी ट्रैफिक को हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से कहा कि वकीलों से मारपीट की निष्पक्ष जांच डीसीपी स्तर के अधिकारी से कराई जाए। यह भी बताया जाए कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने 14 फरवरी को अगली सुनवाई पर विभागीय जांच की स्थिति से भी अवगत कराने के लिए कहा है।

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इससे पहले हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने घटना पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। कहा कि घटना के समय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद था लेकिन कार्रवाई केवल दो दरोगाओं के खिलाफ हुई। उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अफसरों ने हाईकोर्ट के वर्ष 2005 के आदेशों का अनुपालन नहीं किया।

वकीलों के साथ मारपीट की कई घटनाएं हुई हैं। इसे लेकर वह हलफनामा तैयार कर रहे हैं जिसमें प्रमाण सहित घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता एके संड ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने आगे सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख लगा दी।

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