Teenage Girl Harassed and Pressured for Marriage Accused Sentenced to 4 Years in Jail किशोरी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को चार साल सजा, Pilibhit Hindi News - Hindustan
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किशोरी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को चार साल सजा

Pilibhit News - एक किशोरी का पीछा कर छेड़छाड़ करने और घर में घुसकर शादी का दबाव बनाने के लिए सुमित मौर्य को चार साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। पीड़िता के पिता ने 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतThu, 15 May 2025 05:17 AM
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किशोरी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को चार साल सजा

स्कूल आते-जाते किशोरी का पीछा कर छेड़छाड़ करने और घर में घुसकर शादी का दबाव बनाने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) गीता सिंह ने 20 हजार रुपये जुर्माना समेत चार साल कैद की सजा सुनाई। थाना बरखेड़ा में एक व्यक्ति ने 18 जनवरी 2018 को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोस का सुमित मौर्य स्कूल आते-जाते पीछा कर छेड़छाड़ कर रहा था। काफी समझाने पर भी नहीं माना। 18 जनवरी 2018 को दिन के तीन बजे आरोपी उनके घर में घुस आया और किशोरी से शादी कराने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर ईंट मार दी और जान से मारने की धमकी देकर चला गया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई की। विवेचक ने विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट) अनिल कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

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