Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Controversy over bar and restaurant in society named after Sunny Leone SCRC bans illegal construction

सनी लियोनी के नाम पर सोसाइटी में बार और रेस्तरां पर विवाद, SCRC ने अवैध निर्माण पर लगाई रोक

  • राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय में एक्सपीरियन डेवलपर्स के अवैध निर्माण कार्यों और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जातते हुए आगे किसी भी तरह के होने वाले निर्माण पर रोक लगा दी है। इ

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, संवाददाताFri, 31 Jan 2025 03:24 PM
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सनी लियोनी के नाम पर सोसाइटी में बार और रेस्तरां पर विवाद, SCRC ने अवैध निर्माण पर लगाई रोक

राजधानी लखनऊ स्थित सनी लियोनी के नाम पर सोसाइटी में बार और रेस्तरां पर विवाद गहरा गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय में एक्सपीरियन डेवलपर्स के अवैध निर्माण कार्यों और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जातते हुए आगे किसी भी तरह के होने वाले निर्माण पर रोक लगा दी है। इन गतिविधियों को संस्थानों जैसे लखनऊ हाईकोर्ट और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। 19 फरवरी 2025 को अगली सुनवाई के लिए केस को सूचीबद्ध किया गया है।

दरअसल चिका लोका बाई सनी लियोनी, फिल्म स्टार सनी लियोनी की चेन है। प्रेमा सिन्हा ने अपने अधिवक्ता मनु दीक्षित एवं सौरभ सिंह के जरिए एक शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि प्रेमा सिन्हा एक्सपीरियन कैपिटल, विभूति खंड, लखनऊ के टावर-3 में निवास करती हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि डेवलपर ने स्वीकृत निर्माण योजनाओं से भटकते हुए वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित स्थानों पर अतिक्रमण किया। आयोग ने कहा कि विशेष रूप से सामुदायिक केंद्र एक व्यावसायिक संस्था है। इसे चिका लोका नामक बार और रेस्तरां के रूप में संचालित किया जा रहा था।

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आयोग ने इसके आवंटन पर नाराजगी जताई। कहा कि यह गतिविधि निवासियों के लिए स्थायी उपद्रव पैदा करती है। साथ ही हाईकोर्ट परिसर और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न करती है, जहां राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के पास इस प्रकार का निर्माण उसकी गोपनीयता और गरिमा को प्रभावित करता है। साथ ही अवैध बदलाव निवासियों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने शिकायतकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति एलडीए उपाध्यक्ष और सचिव को उपलब्ध कराने के आदेश दिया है ताकि पालन सुनिश्चित हो सके। यह मामला 19 फरवरी 2025 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें गैर-अनुपालन के मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार का यह निर्णय डेवलपर्स और शहरी प्राधिकरणों को स्वीकृत योजनाओं का पालन करने और वाणिज्यिक हितों पर सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है।

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यह है मामला

आयोग के अनुसार बिल्डर ने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए ब्रोशर के माध्यम से प्रस्ताव पेश किया था। यह कि एक सामुदायिक केंद्र-क्लब हाउस, इनडोर बैडमिंटन कोर्ट और वरिष्ठ नागरिकों के जलपान के लिए जगह होगी। यह देखकर आश्चर्य होता है कि विपक्षी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के इनडोर बैडमिंटन कोर्ट पर निर्माण शुरू कर दिया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जगह पर अवैध रूप से अतिक्रमण भी किया है। इसके अलावा विपक्षी नंबर 1, बिल्डर ने सामुदायिक केंद्र को एक व्यापारिक संगठन विपक्षी नंबर 3, चिका लोका बाई सनी लियोनी को आवंटित किया है। विपक्षी नंबर 3 बार और शराब सेवाओं के संचालन के व्यवसाय में शामिल है। शिकायतकर्ता के अनुसार बार और रेस्तरां आदि चलाने के लिए अवैध आवंटन के कारण सोसायटी के निवासियों के लिए बाधा उत्पन्न होगी। हाईकोर्ट सहित सोसायटी के प्रत्येक व्यक्ति और आसपास के लोगों के लिए भी स्थायी उपद्रव होगा।

आयोग ने दिए आदेश

  • स्वीकृत योजना के उल्लंघन में किए गए सभी निर्माण कार्य तुरंत बंद किए जाएं
  • वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए निर्धारित क्षेत्रों को बहाल किया जाए
  • 7 दिनों में डेवलपर्स आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का शपथ पत्र दे
  • पालन न किया तो अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाएगा

 

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