स्कूल-अस्पताल के भोजन की करें निगरानी
Azamgarh News - आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष 665 नमूने लिए गए, जिनमें से 63% फेल हुए। 306 खाद्य कारोबारियों पर 98,29,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। डीएम ने...

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिलाधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान अभिहित अधिकारी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बीते वर्ष कुल 665 नमूने संग्रहित किए। इनमें 63 प्रतिशत नमूने जांच में फेल पाए गए। मिलावट करने वाले 306 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 9829000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित कराया गया। इसके साथ ही न्यायालय में 2 खाद्य कारोबारकर्ताओं को दंडित कराया गया। खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव के लक्ष्य को प्राप्त कर 76 कारोबारियों को 3 से 5 स्टार हाईजीन रेटिंग प्राप्त कराई गई है, जिसकी आडिट बाहरी एजेंसियों की तरफ से की गई थी।
विभाग द्वारा निःशुल्क 254 खाद्य कारोबारकारियों खाद्य सुरक्षा विषयक पर प्रशिक्षित कराकर फॉस्टैक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान डीएम रवींद्र कुमार ने विभाग को निर्देशित किया कि वे जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यकतानुसार प्रवर्तन कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जहां भी पका हुआ भोजन परोसा जा रहा है, जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कैंटीन, वहां विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित जांच करें। बेसिक शिक्षा विभाग व पंचायत राज विभाग एवं जिला कार्यक्रम विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रधान, विद्यालय के प्रधानाचार्य, आंगनबाड़ी केंद्र संचालक तथा रसोइयों को एक जगह एकत्रित कर ब्लाक स्तर पर खाद्य सुरक्षा विषय पर जागरूक कार्यक्रम करने पर बल दें। जिला अस्पताल तथा विद्यालयों में परोसे जा रहे तैयार भोजन की गुणवत्ता की सतत निगरानी करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन वादों में साक्ष्य की कार्रवाई पूर्ण हो गई है, उन वादों में अभियोजन विभाग से सहयोग प्राप्त कर उसका यथाशीघ्र निस्तारण कराएं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंर्तविभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सभी विभागों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करें।औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने विभाग की कार्रवाई से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने औषधि निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में प्रतिबंधित एवं अधोमानक औषधियों का विक्रय किसी भी परिस्थिति में न हो। बैठक में पंचायती राज अधिकारी, उपायुक्त राज्य कर, मंडी निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षक बाट व माप विभाग, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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