Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़5 Omani citizens found living hotel in Lucknow police raided case filed against owner

लखनऊ के होटल में रहते मिले ओमान के 5 नागरिक, पुलिस ने मारा छापा; मालिक के खिलाफ केस

लखनऊ के होटल वियाना में करीब दस दिन से ओमान के पांच नागरिक रूके थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो छापा मार दिया। जांच पड़ताल में पता चला कि होटल मालिक और मैनेजर ने एफआरआरओ और पुलिस को सूचना दिए बिना नागरिकों को रोका गया था।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 26 April 2025 04:19 PM
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लखनऊ के होटल में रहते मिले ओमान के 5 नागरिक, पुलिस ने मारा छापा; मालिक के खिलाफ केस

यूपी की राजधानी लखनऊ के होटल वियाना में करीब दस दिन से ओमान के पांच नागरिक रूके थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो छापा मार दिया। जांच पड़ताल में पता चला कि होटल मालिक और मैनेजर ने एफआरआरओ और पुलिस को सूचना दिए बिना नागरिकों को रोका गया था। ये सभी विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर इलाज करा रहे थे। होटल मालिक और मैनेजर से पूछताछ करने पर भी सही जवाब नहीं दे सके। इस आधार पर दोनों के खिलाफ गोमतीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है।

इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी के मुताबिक पहलगाम में हुई घटना को देखते हुए होटल चेकिंग की जा रही है। गुरुवार रात दरोगा कंचन तिवारी टीम के साथ चेकिंग कर रही थी। विराटखण्ड स्थित होटल वियाना में चेकिंग के दौरान रजिस्टर में विदेशी नागरिकों के नाम दर्ज मिले। होटल मैनेजर आदिल और मालिक गौरव कश्यप से पूछताछ की गई। पता चला कि 14 अप्रैल से ओमान के पांच लोग होटल में रूक चुके हैं। जो मौजूदा वक्त में होटल में मौजूद नहीं है। मालिक और मैनेजर ने विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट व अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि दरोगा कंचन तिवारी की तहरीर पर होटल मालिक और मैनेजर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

अलग-अलग तारीखों में रुके थे

छानबीन में पता चला कि ओमान निवासी सालेह अली मासू नासिर उलु रुशैदी 22 अप्रैल से होटल में रुका है। वहीं, महमूद सालेह आदिम 19 अप्रैल से 22 अप्रेल तक, खमीस सलीम खर्मास अल गनबूसी 14 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पहली बार रुका। 17 अप्रेल को खमीस ने दूसरी बार होटल बुक किया। अलनूद अहम सुलेमानहदहूल अल रहबी भी होटल में रुका था। आरोपित मैनेजर आदिल और मालिक गौरव कश्यप ने अवैध तरीके से विदेशी नागरिकों को होटल में रुकवाया था।

विदेशी नागरिकों को बिना सूचना दिए ठहराया था

विदेशी नगरिकों के लिए होटल चिह्नित है। इसके इतर कोई होटल संचालक विदेशी नागरिकों को कमरा किराए पर देता है। तो उसे एफआरआरओ के साथ पुलिस को सूचना देनी होती है। होटल मालिक और मैनेजर इसका पालन नहीं किया। वहीं, विदेशी नागरिकों के बारे में एफआरआरओ को सूचना दी गई है।

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