नया आयकर अधिनियम 2025 स्वागतयोग्य है। आयकर एक ऐसा संवेदनशील विषय है, जिसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और रहेगी। मध्य युग के बाद से ही आयकर या संपत्तिकर में सुधार का क्रम जारी है। एक समय था, जब हर नागरिक…
एआई का सबसे अधिक इस्तेमाल गलत तरीके से आयकर रिटर्न में किए गए दावों को पकड़ने में हो रहा है। बच्चों की ट्यूशन फीस दिखाने में भी हेराफेरी, बैंक खातों में अचानक से बड़ा कैश जमा होने या फिर बड़ी संपत्ति की खरीद करना जैसे मामले भी हैं।
कानपुर के पान मसाला समूह एसएनके व इनसे जुड़े कारोबारियों के यहां बुधवार को आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कानपुर, बरेली, कन्नौज, दिल्ली, मुंबई और नोएडा समेत देशभर में 45 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई है।
बरेली में आयकर विभाग ने बुधवार को गगन गुटखा व्यापारी भारद्वाज बंधुओं के आवास और व्यापारिक ठिकानों पर छापामारी की। छापा टीम ने टैक्स से संबंधित कई आवश्यक अभिलेख अपने कब्जे में ले लिए। व्यापारी संगठनों ने छापेमारी का विरोध जताया, जिससे उनकी टीम के साथ नोक झोक हो गई।
न्यू इनकम टैक्स बिल जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। आम आदमी और टैक्सपेयर्स के लिहाज से देखा जाए तो नया कानून छोटा और बेहद सरल होगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न भरना और नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।
यह विधेयक कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए जाना जाएगा, जिससे जटिलताओं में कमी आएगी और करदाताओं तथा आयकर अधिकारियों के लिए अनुपालन आसान होगा।
New Income Tax Bill: टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। इस बिल को शुक्रवार 7 फरवरी 2025 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इस मंजूरी के बाद अगले हफ्ते लोकसभा में बिल को पेश किया जा सकता है।
आयकर विभाग ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (पीएमजीकेएवाई) के तहत अपात्र लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए आंकड़ों को खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करेगा। पीएमजीकेएवाई के तहत उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं।
New Income Tax Act: नया आयकर अधिनियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। इससे इनकम टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा। व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स से लेकर कॉरपोरेट क्षेत्र को गैरजरूरी प्रावधानों से छूटकारा मिलेगा।
इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स देने से मुक्त कर दिया है। वेतनभोगियों को 75000 रुपये अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 13.7 लाख तक है तो आप टैक्स देने से बच सकते हैं।