हाईकोर्ट ने सैनिकों के लिए एफओबी की योजना मांगी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के लिए फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी) के निर्माण की अंतिम योजना पेश करने का आदेश दिया है। सैनिकों को परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए गंदे नाले को पार करना...

नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अधिकारियों से राजपूताना राइफल्स के सैनिकों के लिए फुट-ओवर-ब्रिज (एफओबी) के निर्माण की अंतिम योजना पेश करने को कहा है। दरअसल, इस मामले में सैनिकों को परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए एक गंदे नाले को पार करने को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने एक समाचार पत्र की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू की है। मामले में कहा गया है कि राजपूताना राइफल्स के सैनिकों को अपने बैरक से परेड ग्राउंड तक बदबूदार रास्ते से गुजरना पड़ता है।
पीठ ने पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस व दिल्ली छावनी बोर्ड को एफओबी के निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा है। पीठ ने कहा है कि एफओबी के निर्माण के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया जाए। पीठ ने इसके डिजाइन, बजट व समयसीमा पर रिपोर्ट मांगी है। पहले पीठ को जानकारी दी गई थी कि सैनिकों के गुजरने वाले रास्ते को साफ किया गया है। इस रिपोर्ट पर पीठ ने असंतुष्टि जताते हुए कहा था कि यह नाकाफी प्रयास हैं।
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