सबूतों के अभाव में आरोपी को जमानत
नई दिल्ली की अदालत ने दीपक उर्फ बकरा को दुकान में चरस रखने की साजिश के आरोप में जमानत दे दी है। अदालत ने 35 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ जमानत दी। आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत न होने...

नई दिल्ली, का.सं.। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दुकान में चरस रखने की साजिश के आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ बकरा को 35 हजार के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती के साथ सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है। आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने पर उसे राहत मिली है। अदालत ने दीपक को जमानत देते हुए कहा कि वह किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। मामला थाना तिमारपुर में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दीपक ने अपने साथी सूरज और दो फरार आरोपियों रिशि व अरुण के साथ मिलकर एक किलोग्राम चरस एक व्यक्ति की दुकान में रखने की साजिश रची थी।
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