Delhi Court Convicts Six in 2018 Murder of Teacher Evidence Includes CCTV and Bank Transactions अदालत ने पति समेत छह लोगों को दोषी ठहराया, Delhi Hindi News - Hindustan
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अदालत ने पति समेत छह लोगों को दोषी ठहराया

बवाना हत्याकांड : पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी पति के एक महिला से अवैध संबंध थे

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 29 April 2025 09:04 PM
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अदालत ने पति समेत छह लोगों को दोषी ठहराया

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने उत्तर-पश्चिमी बवाना इलाके में 2018 में एक महिला शिक्षक की हत्या के मामले में उसके पति समेत छह लोगों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मृतका के पति मंजीत सहरावत, एंजल गुप्ता, धर्मेंद्र, दीपक, विशाल उर्फ जॉनी और शहजाद सैफी के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित कर दिया है। अदालत ने कहा कि बैंक लेनदेन, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट, वाहनों और हथियारों की बरामदगी समेत सभी सबूतों ने आरोपितों की संलिप्तता साबित की है। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया है। साथ ही सैफी, विशाल और धर्मेंद्र को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी माना है। अदालत में बुधवार को दोषियों की सजा पर जिरह होगी।

आरोपी के मॉडल एंजेल से अवैध संबंध थे

सुनीता की डायरी में दर्ज बातों से खुलासा हुआ है कि आरोपी मंजीत और मॉडल एंजेल के बीच अवैध संबंध थे। सुनीता लगातार इसका विरोध करती थी। अदालत ने कहा कि मंजीत और सुनीता के बीच तलाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। आरोपी एंजेल करवा चौथ पर मंजीत के साथ पर्व मनाना चाहती थी।, जिससे दोनों ने हत्या की साजिश रची।

यह है पूरा मामला

29 अक्तूबर, 2018 की सुबह करीब आठ बजे घर से निकलते समय अज्ञात हमलावरों ने 38 वर्षीय सुनीता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने महिला के पति मंजीत और उसकी प्रेमिका एंजेल के अलावा अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, मंजीत ने अपनी पत्नी द्वारा संबंधों पर आपत्ति जताने के चलते उसकी हत्या की साजिश रची। इस साजिश में एंजेल के सौतेले पिता राजीव गुप्ता, उसका चालक दीपक और दीपक का मामा धर्मेंद्र शामिल था। धर्मेंद्र ने शूटर विशाल और सैफी को वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया था। उन्होंने इलाके की रेकी करने के बाद सुनीता को तीन गोलियां मारी थीं। राजीव गुप्ता लंबे समय तक फरार रहने के कारण वांछित अपराधी घोषित किया गया था। इसलिए उसका मुकदमा अलग कर दिया गया है।

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