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दिल्ली में गलत पार्किंग पर जुर्माने का आ गया नया नियम, कितनी ढीली होगी जेब; पूरी लिस्ट

दिल्ली की सड़कों पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नगर निगम प्रशासन ने इसको लेकर नई नीति बनाई है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्लीSat, 15 Feb 2025 09:09 PM
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दिल्ली में गलत पार्किंग पर जुर्माने का आ गया नया नियम, कितनी ढीली होगी जेब; पूरी लिस्ट

दिल्ली की सड़कों पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर अब जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली में सड़कों पर अवैध पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने नई नीति बनाई है। इसके तहत सड़क पर अवैध तरीके से पार्किंग करने, सड़क पर अतिक्रमण कर कार डीलरों की तरफ से कार बेचने, फुटपाथ पर अवैध तरीके से सामान बेचने वालों को अब नई दरों के अनुसार शुल्क देना होगा।

साथ ही लोगों के निजी वाहनों पर भी अवैध पार्किंग करने पर निगम अब और भी प्रभावी तरीके से कार्रवाई करेगा। अब यदि अपने निजी वाहन सड़क पर अवैध पार्किंग करते हैं तो प्रतिदिन के अनुसार निगम को प्रवर्तन दरों के तहत शुल्क देना होगा। निगम प्रशासन यदि निजी वाहन को सड़क से अवैध पार्किंग करने पर हटाता है और वाहन मालिक उसे दो दिन बाद छुड़ाते हैं, तब उन्हें दो दिन का शुल्क निगम को देना होगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने संयोजन (कंपोजिशन) शुल्क, निवारण (रिमूवल) शुल्क और भंडारण (स्टोरेज) शुल्क की प्रवर्तन दरों में संशोधन की शनिवार को घोषणा की।

इसलिए उठाया गया कदम

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के सभी 12 जोन में निगम प्रशासन सड़कों पर अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस दौरान जब सामान या वस्तुओं को कार्रवाई के तहत हटाया जाता है, तब उन पर संयोजन, निवारण और भंडारण शुल्क लगाया जाता है। प्रवर्तन दरों को चार स्लैब में वर्गीकृत किया गया है।

पहले यह फेरीवाले, दुकानदार, परिवहन कंपनियों, कार शोरूम, सेंकेंड हैंड कार डीलर जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए एक समान था। इसमें कार शोरूम, सेकेंड हैंड कार डीलर, निजी वाहन से पहले कार के वजन के अनुसार शुल्क वसूला जाता था। अब इनमें वजन की बात को हटाकर प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लगेगा। फेरीवालों, दुकादानरों के मालवाहक वाहनों को भी कारों के स्लैब से अलग कर दिया गया है। सड़कों पर अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की रोकथाम को लेकर नई कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत प्रवर्तन दरों में संशोधन किया है।

संयोजन शुल्क

फेरीवाले और अतिक्रमणकारी- 600 रुपए

दुकानदार - 1000 रुपये

परिवहन कंपनियों, टिंबर व्यापारी, भारी मशीनों के डीलर, कार शोरूम व सेकेंड हैंड कारों के डीलर- 10000 रुपए

मरम्मत के लिए वर्कशॉप - 3000 रुपए

बिना लाइसेंस के रेहड़ी - 2500 रुपए

जूस की बिना लाइसेंस की रेहड़ी - 3000 रुपए

पानी की ट्रॉली - 15000 रुपए

रिमूवल शुल्क

40 किलोग्राम तक - 300 रुपए

40 किलो से एक क्विंटल तक - 800 रुपए

एक से 5 क्विंटल तक - 1000 रुपए

पांच क्विंटल से अधिक - 2000 रुपए

भंडारण शुल्क (भार के अनुसार प्रतिदिन)

एक क्विंटल के लिए - 200 रुपए

एक क्विंटल से कम - 100 रुपए

वाहनों पर प्रतिदिन शुल्क

दो पहिया, ई-रिक्शा - 500 रुपए

कार, जीप व वैन - 1000 रुपए

हल्के माल वाहन - 2000 रुपये

मध्यम यात्री वाहन व भारी यात्री वाहन और मध्यम व भारी माल वाहन - 4000 रुपए

मल्टी एक्सल ट्रेलर - 8000 रुपए

(इन संशोधित प्रवर्तन दरों के शुल्कों को नगर निगम प्रशासन सड़क पर कार्रवाई करने के दौरान उल्लंघनकर्ताओं से वसूलेगा)

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