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दिल्ली में और साफ हुई हवा, GRAP-2 हटा, किन पाबंदियों से मिल गई मुक्ति?

  • दिल्ली में पलूशन के लेवल में और सुधार हुआ है। इसे देखते हुए प्रदूषण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-2 को हटाने का निर्णय लिया है। अब दिल्ली में ग्रैप-1 लागू रहेगा।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 24 Feb 2025 05:43 PM
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दिल्ली में और साफ हुई हवा, GRAP-2 हटा, किन पाबंदियों से मिल गई मुक्ति?

दिल्ली में पलूशन के लेवल में और सुधार हुआ है। इसे देखते हुए प्रदूषण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-2 को हटाने का निर्णय लिया है। अब दिल्ली में ग्रैप-1 लागू रहेगा। दिल्ली में आज AQI 186 दर्ज किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, चरण-II के लिए तय किए गए 300 के निशान से 114 अंक नीचे है। इसके अलावा राजधानी में प्रदूषण मध्यम/खराब श्रेणी में रहेगा।

सीएक्यूएम के नए आदेश की मानें तो GRAP के चरण-1 के तहत कार्रवाई लागू रहेगी और GRAP में सूचीबद्ध सभी संबंधित एजेंसियों की ओर से कार्यान्वित, निगरानी और समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI स्तर और नीचे न गिरें। उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी और दिल्ली में वायु गुणवत्ता और IMD/IITM द्वारा किए गए पूर्वानुमान के आधार पर आगे उचित निर्णय के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी।

ग्रैप-2 के अंतर्गत आने वाली पाबंदियां

➤डीजल वाले जनरेटर को चलाने पर रोक रहेगी।

➤प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कम करने के लिए पार्किंग फीस में इजाफा।

➤सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे।

➤नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटरों को चलने की परमिशन होगी।

➤RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी। इसका मकसद कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाया जाए।

ग्रैप-1 के तहत आने वाली पाबंदियां

➤होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक।

➤पुराने पेट्रोल बीएस-3 और डीजल बीएस-4 वाहनों पर कड़ी निगरानी।

➤निर्माण और विध्वंस कार्यों में धूल को रोकने के लिए उपाय।

➤खुले में कचरा नहीं जला सकेंगे।

➤औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्ती की जाएगी।

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