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BEd के बाद MEd कोर्स भी 1 साल का करने की तैयारी, जानें क्या होंगे योग्यता नियम

  • नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) एक वर्षीय बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी एक वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए एनसीटीई में एक दौर की बैठक हो चुकी है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना, वरीय संवाददाताWed, 29 Jan 2025 08:56 AM
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BEd के बाद MEd कोर्स भी 1 साल का करने की तैयारी, जानें क्या होंगे योग्यता नियम

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) एक वर्षीय बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी एक वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए एनसीटीई में एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि सत्र 2026-27 में एक वर्षीय एमएड कोर्स शुरू हो जाएगा। एनसीटीई ने कुछ समय पहले एक वर्षीय बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। अभी तक एमएड कोर्स दो साल का होता है। एनसीटीई के सूत्रों ने बताया कि एक वर्ष के मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थानों से 2025 में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

2026 से कोई भी कर सकता है एक साल का एमएड

एनसीटीइ ने कहा कि चाहे किसी उम्मीदवार ने एक साल का बीएड किया हो, दो साल का स्नातक टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर चार साल का इंटिग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी कोर्स) किया हो, तीनों कैटेगरी में छात्र एक साल का एमएड करने के लिए योग्य होंगे। एनईपी 2020 की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने जून 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। उन्हीं दिशा-निर्देशों के तहत एक साल का एमएड कोर्स शुरू किया जा रहा है।

एनसीटीई ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को दी मान्यता

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दे दी है। एनसीटीई ने एनआइओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इधर, शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआइओएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब एनसीटीई के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है।

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सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिये गये तिथि से ही लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटीई ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों, केवीएस को पत्र जारी कर दिया है।

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