उधारी ना चुकाने पर तीन माह की कैद
उधारी ना चुकाने पर तीन माह की कैद उधारी ना चुकाने पर तीन माह की कैद उधारी ना चुकाने पर तीन माह की कैद उधारी ना चुकाने पर तीन माह की कैद

हरिद्वार, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभा यादव ने चेक बाउंस के मामले युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे तीन माह के साधारण कारावास और 4.70 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से 4.65 लाख रुपये शिकायतकर्ता को देने और पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं। सुभाष नगर ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता गौरव शर्मा ने आरोपी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। बताया था कि उसके और आरोपी भूपेंद्र सिंह के बीच घनिष्ट संबंध और अच्छी जान पहचान थी। इसके चलते भूपेंद्र सिंह ने शिकायतकर्ता से दिसंबर 2018 में अपने निजी कार्य के लिए चार लाख रुपये पांच माह के लिए उधार लिए थे।
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