Consumer Commission Orders LIC to Pay Insurance Claim with Interest in 45 Days 45 दिन के भीतर वारिसों को बीमा की धनराशि देने के निर्देश, Champawat Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttarakhand NewsChampawat NewsConsumer Commission Orders LIC to Pay Insurance Claim with Interest in 45 Days

45 दिन के भीतर वारिसों को बीमा की धनराशि देने के निर्देश

चम्पावत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में कमी के मामले को45 दिन के भीतर वारिसों को बीमा की धनराशि देने के निर्देश45 दिन के भीतर वारिसों

Sun, 8 June 2025 11:40 AMNewswrap हिन्दुस्तान, चम्पावत
share
45 दिन के भीतर वारिसों को बीमा की धनराशि देने के निर्देश

चम्पावत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में कमी के मामले को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम को 45 दिन के भीतर बीमित व्यक्ति के वारिसों को बीमा की धनराशि मय ब्याज सहित देने का फैसला सुनाया है। प्राप्त घटनाक्रम के अनुसार जीआईसी रोड निवासी बालादत्त जोशी ने बीमा पालिसी ली थी। जिसकी किश्तें वह लगातार जमा करा रहे थे। इस बीच 2018 में बाला दत्त की मौत हो गई। जिसके बाद उनकी पत्नी गंगा देवी और पुत्र युगल जोशी, तुषार जोशी की ओर से बीमा कम्पनी से बीमा धनराशि देने का क्लेम किया। लेकिन बीमा कम्पनी की ओर से क्लेम देने में हीलाहवाली की गई।

जिस पर मृतक के परिजनों की ओर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला दर्ज कराया। जिसकी सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवाद को स्वीकार करते हुए बीमित व्यक्ति की ओर से जमा की गई दो लाख 60 रुपये और मानसिक व्यय के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान 45 दिन के भीतर करने का फैसला सुनाया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सिंह रैंसवाल ने पैरवी की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे, सदस्य दीपा मुरारी और आलोक पांडेय ने फैसला सुनाया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।