Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़tractor trolley registration will not be done arbitrarily in UP Standards fixed SOP made

यूपी में अब ट्रैक्टर ट्राली का मनमाने तरीके से नहीं हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, मानक हुए तय

उत्तर प्रदेश में अब ट्रैक्टर व ट्रॉली का मनमाने तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। सबसे ज्यादा मानकों का उल्लंघन ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन में हो रहा था। इस पर लगाम लगाने के लिए पांच सदस्यीय समिति ने एसओपी तैयार की है। इसके लिए मानक भी तय कर दिए गए हैं।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाताMon, 20 Jan 2025 11:55 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में अब ट्रैक्टर ट्राली का मनमाने तरीके से नहीं हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, मानक हुए तय

उत्तर प्रदेश में अब ट्रैक्टर व ट्रॉली का मनमाने तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। सबसे ज्यादा मानकों का उल्लंघन ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन में हो रहा था। इस पर लगाम लगाने के लिए पांच सदस्यीय समिति ने एसओपी तैयार की है। इसके लिए मानक भी तय कर दिए गए हैं। बैक लाइट फिटिंग एवं बैक लाइट के कनेक्शन की व्यवस्था ट्रैक्टर से की जाएगी। इसी के साथ अब मानकों पर खरा उतरने वाली ट्रॉली का ही रजिस्ट्रेशन होगा। सड़क सुरक्षा के मानक पूरा किए बिना अब ट्रॉली सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी। ट्रॉली के निर्माण के समय ही निर्माता कम्पनी को मानक पूरे करने होंगे। साथ ही इनका उपयोग कृषि कार्य के लिए होगा।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेकंटेश्वर लूट ने परिवहन आयुक्त को 20 जनवरी को पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि ट्रैक्टर व ट्रॉली के पंजीकरण में सभी मानकों का पालन जरूर किया जाए। साथ ट्रेलर का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही किया जाना उचित रहेगा। इसका व्यवसायिक उपयोग ठीक नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:महाकुंभः शादी के 2 माह बाद ही सबकुछ त्याग किया खुद का पिंडदान, बनीं महामंडलेश्वर
ये भी पढ़ें:योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 150 सहायक आडिट अधिकारियों का प्रमोशन और तैनाती निरस्त
ये भी पढ़ें:महाकुंभ ने तोड़ा प्रयागराज एयरपोर्ट का 93 साल का सूखा, 1932 के बाद विदेशी उड़ान

इस पत्र में एआईएस 112 में ट्रेलर के चार मॉडल R1, R2, R3 व R4 का जिक्र किया गया है। तीन मॉडल क्रमशः R2, R3 व R4 के लिए एग्रीकल्चर ट्रेलर में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही R2 मॉडल के लिए एक एक्सल का प्रावधान किया गया है। R2 मॉडल के निर्माण के समय दो एक्सल लगाने जरूरी होंगे। अन्य किसी भी माडल के लिए एक एक्सल ट्रॉली का निर्माण नहीं किया जाएगा।

ये सुरक्षा मानक भी जरूरी होंगे

इस नई एसओपी के मुताबिक ट्रेलर में निम्न सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे रियर व साइड अन्डर प्रोटेक्शन डिवाइस। बैक लाइट फिटिंग एवं बैक लाइट के कनेक्शन की व्यवस्था ट्रैक्टर से की जाएगी। इसके अलावा निर्माता कम्पनी को कोड आवंटित किया जाएगा। इस आधार पर ही उसके शहर, चेसिस और निर्माण वर्ष का पता चल सकेगा।

अगला लेखऐप पर पढ़ें