नमूने फेल होने पर 227 व्यापारियों पर कार्रवाई, 29 लाख जुर्माना
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच में सैकड़ों खाद्य सैंपल फेल पाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 15 व्यापारियों को सीजीएम कोर्ट से...

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई जांच में सैकड़ों सैंपल फेल मिले हैं। इसमें 29 लाख रुपये जुर्माना लगा है, जबकि 15 को सीजीएम कोर्ट से जुर्माने के साथ-साथ सजा भी सुनाई गई है। यह कार्रवाई 227 व्यापारियों पर हुई है। खाद्य विभाग का कहना है कि रूटीन चेकअप के दौरान संदिग्ध मिले सैंपल की जांच कराने के बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 विभाग ने 1445 जगहों पर निरीक्षण व 282 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अधोमानक के 103, असुरक्षित के 34 व मिथ्याछाप के 16 अलग-अलग सामग्रियों के नमूने लिए गए।
इसमें नए व पुराने मिलाकर अधोमानक व मिथ्याछाप के 207 वाद एडीएम कोर्ट में दाखिल किया गया। जबकि सीजीएम कोर्ट में 33 वाद दाखिल हुए। एडीएम कोर्ट ने नए व पुराने अलग-अलग मामलों में 212 व्यापारियों पर 28.41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जबकि सीजीएम कोर्ट से 61 पर फैसाला सुनाया। इसमें 15 लोगों को सजा सुनाते हुए 71 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य सेकेंड) आरएल यादव ने कहा, मिलावटी सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। रूटीन जांच चल रही है। संदिग्ध मिलावटी सामग्री का सैंपल लेकर जांच भी कराई जा रही है। इसमें जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है।
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