जिले में 31 पेस्टीसाइड विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त
Shamli News - जिला कृषि रक्षा विभाग ने शिकायतों के आधार पर 31 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए हैं। निरीक्षण में कई खामियां पाई गईं, जैसे कि स्टॉक रजिस्टर का अभाव और ओवर रेटिंग। अगर कोई विक्रेता फिर से...

जिला कृषि रक्षा विभाग ने जनपद में मिल रही शिकायतों पर जांच कर व्यापक स्तर पर पेस्टीसाइड, कीटनाशक प्रतिष्ठानों पर व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान यूरिया खरीदते समय अन्य कीटनाशक दवाइयां भी खरीदने की शर्त रखने एवं पेस्टीसाइड की गुणवत्ता, ओवर रेंटिग से बेचने एवं स्टॉक रजिस्टर आदि खामियां पाए जाने पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने 31 पेस्टीसाइड एवं कीटनाशी दुकानों के विकेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 31 प्रतिष्ठानों पर विभिन्न खामियां पकड़ी गई। इनमें कई दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया।
स्टाक रजिस्टर तथा रेट लिस्ट बोर्ड व मांगे गये आवश्यक रसायनो/उर्वरक खरीदने पर अन्य कीटनाशक खरीदने को विवश करने व ओवर रेटिंग की शिकायत भी सही नहीं। दूसरे कुछ प्रतिष्ठान बंद मिल। इन सबके चलते जिले में 31 विक्रेताओं के कीटनाशी लाइसेंस निरस्त कर दिए गए है। इसके बाद कोई पेस्टीसाइड विक्रेता कार्य करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा (29) तथा कीटनाशी नियम-1971 के साथ-साथ भारतीय दण्ड सहिता आईपीसी की धारा 420,481,482 के तहत एफआईआर दर्ज की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें। इन विक्रेताओं के निरस्त किए गए लाइसेंस फार्म का नाम जनता सेल्स कार्पोरेशन शामली, मै. रघुवंशी पेस्टीसाइड शामली, मै. भारद्वाज बीज भंडार गढी अब्दुल्लाखा, कृषि प्रगति केन्द्र कुडाना, वेलकम पेस्टीसाइडस थानाभवन, कृषि प्रगति केन्द्र लाख, मेघराज सिंह सोमपाल सिंह थानाभवन, सौभाग्यवती पेस्टीसाइडस एण्ड बीज भंडार बुटराडा, कृषि प्रगति केन्द्र भैंसवाल रोड शामली, श्रीराम पेस्टीसाइडस व बीज भंडार थानाभवन,राणा पेस्टीसाइडरा नोजल-नोजली, कृषि प्रगति केन्द्र, गढ़ीपुख्ता, जीवन ज्योति पेस्टीसाइडस हिरनवाडा, शाकुम्बरी किसान सेवा केन्द्र थानाभवन,आईएफडीसी (कृषक सेवा केन्द्र) लिसाढ, कृषि प्रगति केन्द्र जमालपुर, उत्तम कीटनाशक भूरा, मलिक सेवा केन्द्र शामली, मलिक पेस्टीसाइडस एण्ड फर्टिलाइजर्स कुरमाली, कृषि प्रगति केन्द्र बन्तीखेडा, कृष्णा बीज भंडार थानाभवन, शिव शक्ति पेस्टीसाइडस थानाभवन, किसान खाद भंडार थानाभवन, सोनू पेस्टीसाइडस हिरनवाडा, सजय खाद भंडार तितरवाडा, किसान सेवा केन्द्र भभीसा, हरि खाद बीज भंडार बिडौली, शिव ट्रेडिंग कम्पनी केरटू, ओरगा क्रॉप लाइफ केयर पजीठ, कैराना, सुरेशचन्द एण्ड संस, कैराना, क्योटा एग्रो केमिकल्स प्रा.लि. हाथी करौदा, शामली, उपरोक्त विक्रेताओ के लाईसेन्स कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्राविधान अन्तर्गत में प्रदत्त प्राधिकारो का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते है। कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रदत्त समयार्न्तगत अपना पेस्टीसाइड स्टाक शून्य करते हुए विक्रय करना बन्द कर दिया जायें।
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