दो जवानों समेत चार को दस—दस वर्ष की कैद
Shamli News - दहेज के लिए विवाहिता अक्षमाला की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पति, ससुर, सास और देवर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। विवाहिता के परिवार ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज के लिए उसका...

दहेज के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दोष सिद्ध पाए जाने पर पति, ससुर, सास व देवर को दस-दस वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी पति व देवर आर्मी के जवान बताए गए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार पुनिया ने बताया कि मुफ्फरनगर जिले के खतौली थाना क्षेत्र के गांव पमनावली निवासी अक्षमाला की शादी 22 अप्रैल 2016 को शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र के गांव मंटीमनट निवासी आर्मी के जवान मेघराज के साथ हुई थी। मायके पक्ष वालों का आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करते थे। विवाहिता ने उत्पीड़न के संबंध में अपनी मां को अवगत कराया था। छह अगस्त 2018 को ससुराल में अक्षमाला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतका के पिता धर्मपाल ने थानाभवन थाने पर पति मेघराज, ससुर नैन सिंह, सास ललीता, देवर दीपक व कान्हा के विरूद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान कान्हा का नाम पृथक कर दिया था। इसके बाद 23 फरवरी 2019 को पुलिस ने बाकी चारों आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीतू नागर के यहां विचाराधीन चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। एक दिन पूर्व कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद चारों आरोपियों को दहेज हत्या में दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आर्मी के जवान एवं मृतका के पति मेघराज, ससुर नैन सिंह, सास ललीता व आर्मी के जवान देवर दीपक को दस-दस वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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