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गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

Sambhal News - गांव भुलावई के गैंगस्टर मुकर्रम को दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला थाना बनियाठेर में 2023 में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अन्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलFri, 25 April 2025 05:42 AM
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गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

थाना बनियाठेर के गांव भुलावई के गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। गांव भुलावई निवाीस मुकर्रम वर्ष 2023 में थाना बनियाठेर में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हो रही थी। गुरूवार को कोर्ट ने आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई त्था पांच हजार रूपये के अर्थदंड दंड से दंडित किया है। जबकि थाना गुन्नौर के धारा 354 के आरोपी चन्दर निवासी गांव बसीटा के घेर मजरा लहरा नंगला श्याम को न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं थाना रजपुरा के मारपीट व अन्य धाराओं के आरोपी मानक, शिवसहाय, भारत, सुरेश, किशोरी निवासी गांव हिरौनी को भी न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक को दो-दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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