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छेड़छाड़ और दुष्कर्म के दोषी को सश्रम कारावास

Saharanpur News - सहारनपुर में कोतवाली गंगोह क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरSat, 26 April 2025 02:21 AM
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छेड़छाड़ और दुष्कर्म के दोषी को सश्रम कारावास

सहारनपुर। कोतवाली गंगोह क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में अदालत में पुलिस की ओर से सशक्त पैरवी की है। शासकीय अधिवक्ता शहजाद खान ने बताया कि कोतवाली गंगोह में 26 नवंबर 2020 को क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में क्षेत्र में ही रहने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेशकर जेल भेज दिया था। इसके पश्चात पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में विवेचना अधिकारी विनीत मलिक और पैरोकार कांस्टेबल आजाद ने अदालत में सशक्त पैरवी की है।

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