आजम से जुड़े केस में इंस्पेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी
Rampur News - समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में बहजोई थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा गवाही देने नहीं पहुंचे। कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली...

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में बुधवार को गवाही के लिए तलब किए गए बहजोई थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मालूम हो कि वर्ष 2019 में आजम खां सपा के टिकट से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाएं भी की थीं। इसी दरम्यान भोट थाने में उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज हुआ था। जिसका आरोप पत्र बाद विवेचना अदालत में दाखिल कर दिया गया था।
आजकल इस केस का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को इस मामले में संभल के बहजोई थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र की गवाही थी। लेकिन, वह कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर उनके खिलाफ सख्ती करते हुए अदालत ने बीडब्ल्यू जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। अब्दुल्ला के अधिवक्ता का स्थगन, बयान दर्ज नहीं रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज कोतवाली में दर्ज गवाह को धमकाने के केस में बुधवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन, अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता के स्थगन प्रार्थना पत्र के चलते बयान दर्ज नहीं हुए और सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
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