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क्वालिटी बार प्रकरण में आजम खां की जमानत अर्जी खारिज

Rampur News - सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की जमानत अर्जी क्वालिटी बार प्रकरण में अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले में आजम पर आरोप है कि उन्होंने जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने बार को अपनी पत्नी के नाम...

Newswrap हिन्दुस्तान, रामपुरFri, 25 April 2025 06:27 AM
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 क्वालिटी बार प्रकरण में आजम खां की जमानत अर्जी खारिज

शहर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। इसे आजम के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार का यह चर्चित मामला रहा है, जिसमें 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर नाम कर दी थी। बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था। मुकदमे की जांच कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन इंस्पेक्टर गजेंद्र पाल त्यागी ने आजम खां को भी धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी मानते हुए एडिशनल चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में जमानत के लिए आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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आज तय हो सकते हैं आजम पर आरोप, होंगे पेश

रामपुर। क्वालिटी बार प्रकरण में विवेचक ने 24 जनवरी को न्यायालय में अर्जी देकर आजम खां को तलब करने के लिए रिमांड मांगा था। जिस पर 28 जनवरी को आजम खां सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया इस मामले में पत्रावली वास्ते चार्जफ्रेम लगी हुई है। शुक्रवार 25 अप्रैल को इस केस में आजम पर आरोप तय हो सकते हैं। इसके लिए आजम खां वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होंगे।

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वीसी से कोर्ट में पेश हुए आजम

रामपुर। सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई के दौरान आजम खां वीसी के जरिए सीतापुर जेल से पेश हुए। उनके अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण सुनवाई टल गई। इस केस में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं, सेना पर अमर्यादित बयान के मामले में सुनवाई 28 मई को होगी।

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