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नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष चार माह की कैद

Prayagraj News - विशेष न्यायालय ने राजबहोर निवासी को नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में तीन वर्ष चार माह की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 10 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के बाद आरोपी ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजWed, 18 Dec 2024 03:02 AM
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नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष चार माह की कैद

विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी राजबहोर निवासी साईपुर जिला रीवा को तीन वर्ष चार माह की कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी तथा आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर तथा पत्रावली के परिशीलन के उपरांत सुनाया। वादी की 10 वर्षीय बच्ची के साथ आरोपित राजबहोर ने अश्लील हरकत की। 29 नवंबर 2022 को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि अदालत के समक्ष वादी मुकदमा एवं पीड़िता ने आरोपित को निर्दोष बताया। अदालत ने विवेचना के दौरान दिए गए बयान, पीड़िता के 164 दंड प्रक्रिया संहिता बयान (मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान) तथा औपचारिक गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया।

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