दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दुकान निर्माण और संचालन को देगा ऋण
Pilibhit News - दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांगों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दुकान निर्माण योजना शुरू की है। इसके तहत 20 हजार रुपये दुकान निर्माण के लिए और 10 हजार रुपये संचालन के लिए ऋण दिया...

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दुकान निर्माण संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांग को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा। दुकान निर्माण के लिए 20 हजार और दुकान संचालन के लिए 10 हजार रुपये की धनराशि का ऋण दिया जाएगा। जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी आत्मदेव शर्मा ने बताया कि दुकान निर्माण के लिए 15 हजार रुपये की धनराशि ऋण के रूप में एवं पांच हजार की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। दुकान संचालन के लिए 7500 रुपये की धनराशि ऋण के रूप में और 2500 रुपये की धनराशि अनुदान में दी जाएगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक की शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की आय सीमा से दुगने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीएमओ स्तर से निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी) में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। दंपती जनपद का निवासी हों। कोई आपराधिक या विधिक मामला न हो। सरकारी धनराशि देय न हों। दुकान निर्माण के लिए आवेदक के पास स्वयं की 110 वर्ग फुट भूमि हो या अपने संरोता से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो। आवेदन की प्रक्रिया-पात्र दम्पत्ति योजना के लिए नवीनतम फोटोग्राफ, आधार कार्ड, तहसीलदार द्वारा निर्गत आय व निवास प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, बैंक पासबुक के साथ विभागीय वेबसाइट यूपीएचडब्लूडी डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी वॉछित अभिलेखों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन कक्ष संख्या-एक में किसी भी कार्यदिवस में अनिवार्य रूप से जमा कर सकते है।
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