सट्टेबाजी केस में दो आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर
Moradabad News - आईपीएल मैच में सट्टेबाजी के मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को 56 दिन बाद जमानत दी। मुरादाबाद कोर्ट ने पहले उनकी जमानत खारिज कर दी थी। पुलिस ने 12 अप्रैल को छापेमारी के दौरान नौ आरोपियों को पकड़ा...

आईपीएल मैच में सट्टेबाजी केस में दो आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। एक आरोपी को पुलिस ने दो दिन बाद पकड़ा था। मुरादाबाद कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। 56 दिन बाद अदालत से आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। आईपीएल मैच के दौरान सट्टेबाजी के धंधे में सिविल पुलिस ने 12 अप्रैल रात को पीटीसी के पास कौशल कपूर के मकान से आईपीएल मैच में सट्टेबाजी को लेकर छापा मारा गया। इस दौरान पुलिस ने नौ आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने उनके पास से कैश, मैच से जुड़े अन्य सामग्री, मोबाइल आदि बरामद किया।
मुरादाबाद से जिला जज कोर्ट से सभी आरोपियों की जमानत खारिज हो गई। शुक्रवार को हाईकोर्ट से दो आरोपी साहिल गुप्ता और सुशील चौधरी की जमानत अर्जी मंजूर हो गई। मुरादाबाद में आरेापी के वकील आनंद मोहन गुप्ता का कहना है कि साहिल निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। कहा कि सिविल लाइंस क्षेत्र में गौर ग्रेशियस निवासी साहिल को पुलिस की छापेमारी के दो दिन बाद पकड़ा गया। उसके पास से न कुछ बरामद हुआ और न ही मौके पकड़ने का गवाह ही है। जिस मकान पर पुलिस छापा मारने पुलिस गई उस मकान की चाबी पुलिस ने ईट के नीचे दबी दिखाई है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के पास ठोस तर्क नहीं है। हाईकोर्ट ने पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
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