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राहत : सीएमओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू, अब पांच साल में कराएं रिन्यूवल

Meerut News - सीएमओ कार्यालय में चिकित्सकों के क्लीनिक, रेडियोलॉजी सेंटर और नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब यह रिन्यूवल हर पांच वर्ष में होगा, जबकि पहले हर वर्ष करना पड़ता था।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठSat, 26 April 2025 05:02 AM
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राहत : सीएमओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू, अब पांच साल में कराएं रिन्यूवल

सीएमओ कार्यालय में चिकित्सकों के क्लीनिक, रेडियोलॉजी सेंटर, नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इनका रिन्यूवल एक वर्ष नहीं पांच साल के लिए वैध होगा। पहले हर वर्ष क्लीनिकल, नर्सिंग होम संचालकों को रजिस्ट्रेशन करना होता था। पांच वर्ष में रिन्यूवल करने का शासनादेश पिछले वर्ष नवंबर में सीएमओ कार्यालय को प्राप्त हो गया है। 2025-26 वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू होने के साथ कार्यालय में रिन्यूवल के आवेदन पहुंचने शुरू हो गए हैं। सीएमओ कार्यालय के रजिस्ट्रेशन प्रभारी रूपेश कुमार ने बताया लाइसेंस का हर पांच वर्ष में रिन्यूवल का नियम लागू किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पहले यह आवेदन सीधे लखनऊ स्वास्थ्य मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां से कमी दूर करने के लिए आवेदन सीएमओ कार्यालय ट्रांसफर हो जाता है। इससे जिले के क्लीनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल और रेडियोलॉजी सेंटर संचालकों को राहत मिली है। हर साल लाइसेंस के लिए संचालकों को पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता था। पहले हर वर्ष सरकारी शुल्क देना होता था, अब पांच वर्ष में एक ही बार शुल्क जमा होगा। जिले में पांच हजार से ज्यादा चिकित्सकों के क्लीनिक, रेडियोलॉजी सेंटर, नर्सिंग होम, अस्पतालों को नए नियम से राहत मिल गई है।

नियमित होगी जांच

रिन्यूवल के नए नियम को स्वास्थ्य विभाग ने लागू कर दिया है। क्लीनिक, रेडियोलॉजी सेंटर, नर्सिंग होम, अस्पताल का पांच वर्ष में एक बार रिन्यूवल होगा। पहले रिन्यूवल हर वर्ष करना पड़ता था। इन सभी प्रतिष्ठानों की विभागीय अधिकारी नियमित जांच करेंगे, अगर मानकों में कमी मिलेगी तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

- डॉ. अशोक कटारिया, सीएमओ

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