आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले की जमानत खारिज
Mathura News - जिला जज आशीष गर्ग ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी भारत और दहेज हत्या के आरोपी ममिया ससुर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सपना ने 7 फरवरी 2025 को आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसके पति ने...

महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले की जमानत याचिका को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं बरसाना थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के आरोपी ममिया ससुर की जमानत याचिका को भी जिला जज ने खारिज कर दिया। शासन की ओर से दोनों जमानत याचिकाओं का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। तुलसीवन के पास राजपुर खादर वृंदावन निवासी धीरज की पत्नी सपना के साथ भारत ने बदसलूकी करते हुए उसे ब्लेकमेल करने की धमकी दी थी। सार्वजनिक तौर की पर की गई बेइज्जती को सपना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने 7 फरवरी 2025 को आत्महत्या कर ली। धीरज ने भारत के खिलाफ पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी भारत को गिरफ्तार कर 13 फरवरी 2025 को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा था। जेल में निरुद्ध भारत ने जमानत के लिए जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत ने भारत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि बरसाना थाना क्षेत्र में दहेज की खातिर महिला की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध ममिया सुसर धर्मवीर की जमानत याचिका को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया है।
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