अपीलीय कोर्ट ने दिवालिया आदेश पर लगाई रोक
Lucknow News - एनसीएलएटी के आदेश से सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के लगभग पांच हजार आवंटियों को राहत मिली है। एनसीएलटी द्वारा अंसल को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी।...

एपीआई अंसल मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश से सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप के लगभग पांच हजार आवंटियों को बड़ी राहत मिली है। एनसीएलएटी ने जहां राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फरवरी में अंसल को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर रोक लगाई है वहीं टाउनशिप के किसी तीसरे पक्ष के टेकओवर करने की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में एलडीए को सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप की जिम्मेदारी मिल सकती है। अपीलीय कोर्ट के आदेश को लेकर भाजपा विधायक डा. राजेश्वर सिंह ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है। आवंटी और निवेशकों ने बताया कि अपीलीय कोर्ट ने एनसीएलटी के फरवरी में जारी आदेश पर रोक लगाने के साथ ही एलडीए व अन्य पक्षों को यह छूट दी है कि वह अंसल को दिवालिया घोषित किए जाने के आदेश पर अपना पक्ष रख सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि अब एलडीए एनसीएलटी में अपनी बात रखेगा और बताएगा कि एक फाइनेंस कंपनी के बकाया 83 करोड़ रुपये न चुकाने पर एलडीए को सुने बगैर अंसल को दिवालिया करने की कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। अंसल को हाईटेक टाउनशिप का लाइसेंस शासन ने दिया और एलडीए नोडल एजेंसी है और उसने उसका मानचित्र पास किया है। टाउनशिप की शर्तों के तहत यदि अंसल किसी कारण से टाउनशिप का विकास नहीं करता तो एलडीए को यह अधिकार होगा कि बंधक जमीन बेचकर टाउनशिप विकसित कराए। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि यह फैसला प्राधिकरण के हित में आया है। अब इस मामले में प्राधिकरण आगे की कार्यवाही करेगा। इससे आवंटियों को बड़ी राहत मिली है।
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