Hindi NewsUttar-pradesh NewsLucknow News10-Year Prison Sentence for Sexual Assault of Minor in Park

दुराचारी को 10 साल की कैद व जुर्माना

Lucknow News - एक किशोरी से बाग में शौच के दौरान दुराचार करने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी अनिल कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता के पिता द्वारा 9 मार्च 2023...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 25 Feb 2025 10:36 PM
share Share
Follow Us on
दुराचारी को 10 साल की कैद व जुर्माना

शौच के लिए बाग में गई किशोरी से दुराचार करने के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी अदालत ने सुनाई। माल थाने के आजाद नगर के रहने वाले अनिल कुमार को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने सजा सुनाई। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की रकम वसूले जाने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। मामले की सुनवाई के समय अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से 9 मार्च 2023 को माल थाने में एफआईआर की गई थी। जिसमें कहा गया है कि 8 मार्च को उसकी नाबालिग बेटी बाग में शौच के लिए गई थी। अदालत को बताया गया कि बाग में आरोपी अनिल कुमार ने पीड़िता को अकेले पाकर दुराचार किया। अदालत को बताया गया कि आरोपी आजाद नगर का रहने वाला है और वह अपनी मौसी के घर पहले से ही आया हुआ था। यह भी बताया गया है कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुराचार के बाद जानमाल की धमकी दी थी। इस मामले में अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से पीड़िता की गवाही के अलावा डॉक्टरी रिपोर्ट मुख्य सबूत के रूप में पेश किए गए।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें