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छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद, जुर्माना

Kausambi News - मंझनपुर में एक किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई। आरोपी मोहित ने 28 मार्च 2019 को किशोरी के घर में घुसकर छेड़खानी की थी। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीWed, 23 April 2025 11:28 PM
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छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद, जुर्माना

मंझनपुर, संवाददाता छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

सरायअकिल क्षेत्र की एक किशोरी 28 मार्च 2019 की शाम घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी मोहित ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की थी। आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी स्कूल आते-जाते वक्त किशोरी के साथ छेड़खानी करता था। मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। बुधवार को सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। गवाहों का बयान सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया।

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