लोंहदा ग्राम प्रधान समेत तीन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी पर रोक
Kausambi News - कौशाम्बी में लोहंदा कांड में प्रधान समेत तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। रामबाबू तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में प्रधान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। पुलिस ने आदेश...
कौशाम्बी, संवाददाता सूबे के बहुचर्चित लोहंदा कांड में प्रधान समेत तीन हत्यारोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। प्रधान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देना बंद कर दिया है। इससे सभी आरोपियों ने राहत की सांस ली है। लोहंदा निवासी रामबाबू तिवारी की चार जून को संदिग्ध दशा में जहर खाने से मौत हो गई थी। इससे पहले गंभीर हालत में परिजन उसे सैनी थाना ले गए थे। वहां हंगामा किया था। इसके बाद सिराथू सीएचसी में भी डॉक्टरों द्वारा मौत की पुष्टि किए जाने के बाद बवाल किया था।
परिवार का आरोप था कि ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल, उनके पिता जगत नारायण पाल, भाई विपिन पाल, रिश्तेदार धर्मेंद्र पाल व कथित रेप पीड़ित बालिका के पिता ने पहले 28 मई को दुष्कर्म का झूठा आरोप लगवाकर धन्नू उर्फ सिद्धार्थ तिवारी को जेल भेजवाया। इसके बाद उसके पिता रामबाबू तिवारी की जहर देकर हत्या कर दी। मामले में प्रधान समेत सभी पांच आरोपियों के खिलाफ चार जून को ही जहर देकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस प्रधान के भाई व दुष्कर्म पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी बीच प्रधान ने अरेस्ट स्टे के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 16 जून को कोर्ट ने अरेस्ट स्टे दे दिया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। पुलिस अपनी विवेचनात्मक कार्रवाई करती रहेगी।
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