संभल जिला अदालत में सुनवाई पर हाई कोर्ट की रोक, मंदिर मस्जिद विवाद में फैसला
- शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को लेकर जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह रोक लगाई है।

Sambhal Shahi Jama Masjid controversy: यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को लेकर जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से चार हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह रोक लगाई है।
जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर) दाखिल करना होगा। बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि संभल शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई फ्रेश केस के तौर पर की जाएगी।
19 नवंबर को जिला अदालत में दर्ज हुआ था केस
शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने को लेकर 19 नवंबर को संभल के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट वाद दायर किया गया था। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने छह लोगों को प्रतिवादी है। जिसमें एएसआई समेत पांच लोगों ने जवाब दाखिल कर दिया है।
मुकदमे में हिन्दू पक्ष ने अतीत में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। पिछले साल 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी।
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