दिव्यांगों को शादी करने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
Hardoi News - हरदोई, कार्यालय संवाददाता।दिव्यांगों को शादी करने पर सरकार की तरह से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए उन्हें आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभागीय अधि

हरदोई। दिव्यांगों को शादी करने पर सरकार की तरह से आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए उन्हें आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने योजना का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित कर रहा है। इसके अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये की मदद सरकार देगी। युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपये की धनराशि आर्थिक मदद के तौर पर निर्धारित है। इस योजना का लाभ लेने के क लिये शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।
उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्रता के लिए दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
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