Hindi NewsUttar-pradesh NewsGorakhpur NewsLife Imprisonment for Murder of Kinnar Poonam Ramvriksh Yadav Convicted

किन्नर की हत्या में देवरिया के आरोपित को उम्रकैद

Gorakhpur News - गोरखपुर में किन्नर पूनम की हत्या के मामले में रामवृक्ष यादव को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पूनम के चौकीदार रामवृक्ष ने संपत्ति के विवाद के चलते उसकी हत्या की थी। पुलिस जांच...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरFri, 14 Feb 2025 03:52 AM
share Share
Follow Us on
किन्नर की हत्या में देवरिया के आरोपित को उम्रकैद

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता शाहपुर इलाके के जंगल मातादीन में दस साल पहले पूनम नामक किन्नर की हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के सतरांव निवासी अभियुक्त रामवृक्ष यादव को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 135 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। रामवृक्ष किन्नर पूनम का चौकीदार था।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र दूबे और अतुल शुक्ल का कहना था कि वादिनी मधु किन्नर शाहपुर क्षेत्र के जंगल मातादीन की निवासिनी है। वह पूनम किन्नर के मकान में रहती है और पूनम किन्नर उसकी गुरु हैं। 19/20 जुलाई 2015 को वादिनी के गुरु पूनम किन्नर की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसकी लाश बाथरूम में पड़ी थी। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस की जांच में आया था कि किन्नर पूनम के चौकीदार रामवृक्ष यादव की नजर बधाई में मिलने वाली संपत्ति पर थी। हत्या से दस दिन पहले बधाई की सम्पत्ति में बंटवारे को लेकर उसका पूनम से विवाद भी हुआ था। उसी संपति के चक्कर में उसने हत्या कर घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात लूट ले गया। जेवरात अपने घर रखकर फिर वापस आ गया। पूनम के चेले मधु व चंदा बधाई मांगकर आयीं और पूछा, गुरु (किन्नर पूनम) कहां हैं तो रामवृक्ष ने बता दिया कि वह पथरा में किसी के साथ सोखइती करने गई हैं। उसके बाद वह दोनों अपने घर चलीं गईं। बाद में पता चला कि पूनम की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने रामबृक्ष को दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें