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युवक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Etah News - वर्ष 2023 में निधौली कलां क्षेत्र में सोते समय फावड़ा से हमला कर युवक अमित कुमार की हत्या के मामले में आरोपी दौजीलाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। घटना 7 सितंबर 2023 को हुई थी, जब आरोपी ने अमित पर हमला...

Newswrap हिन्दुस्तान, एटाSat, 26 April 2025 06:16 PM
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युवक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

वर्ष 2023 में निधौली कलां क्षेत्र में सोते समय फावड़ा से हमला कर युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता, नीलिमा चौहान के अनुसार थाना निधौली कलां के गांव शांति बगिया निवासी ममता देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सात सितंबर 2023 को भाई अमित कुमार पुत्र भीकमपाल का गांव के ही आरोपी दौजीलाल पुत्र हुब्बलाल के साथ झगड़ा हो गया था। मामला शांत करा दिया गया था। देररात भाई अमित चारपाई डालकर सो रहे थे। आरोपी दौजीलाल आया और फावड़ा से हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। घायल का आगरा में ले गए थे इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। शनिवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज प्रथम, विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने आरोपी दौजीलाल को दोषी माना। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा।

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